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शिमला| हिमाचल की राजधानी और नगर निगम शिमला की परिधि में राजनीतिक दलों के विज्ञापन लगाने की शिकायत अब टोल फ्री नंबर के जरिए की जाएगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर निगम को आदेश दिए हैं कि अवैध विज्ञापन की शिकायत करने के लिए 4 दिन में टोल फ्री नंबर जारी किया जाए। साथ ही व्हाट्सऐप और SMS की सुविधा प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं।गुरुवार देर शाम को कोर्ट ने इस तरह के आदेश जारी किए। कोर्ट में उपस्थित DC और नगर निगम आयुक्त ने बताया कि इस समय नगर निगम शिमला की परिधि में कोई अवैध विज्ञापन नहीं है। इसको रोकने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने दिए आदेश

मुख्य न्यायाधीश एए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने निगम को आदेश दिए कि वह नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जानकारी अखबार, टीवी और पुलिस की वेबसाइट के जरिए लोगों तक पहुंचाए। अदालत ने अपने आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट आगामी 30 नवंबर को तलब की है।

कोर्ट ने विज्ञापन होर्डिंग को तुरंत हटाने के आदेश जारी किए थे

हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला क्षेत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों के विज्ञापन होर्डिंग को तुरंत हटाने के आदेश जारी किए थे। अदालत ने अपने आदेशों में कहा था कि कोई भी राजनीतिक दल या विज्ञापनकर्ता नियमों की अवहेलना करके विज्ञापन और होर्डिंग्स नहीं लगा सकता है।

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