शिमला। पुलिस थाना पश्चिम, शिमला में अभियोग संख्या 12/2019 दिनांक 11.01.2019, धारा 279, 337, 338 IPC तथा धारा 196 और 185 मोटर वाहन अधिनियम के तहत हरी नंद शर्मा के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था।इस मामले में माननीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी (JMFC-3), शिमला की अदालत ने दिनांक 04.11.2026 को आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 माह के कठोर कारावास तथा ₹5,500 जुर्माने की सजा सुनाई।
शिमला पुलिस द्वारा मामले की प्रभावी जांच करते हुए आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए गए तथा न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की गई, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को दोषसिद्धि हुई।शिमला पुलिस सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। लापरवाही से वाहन चलाने तथा मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
