शिमला। पुलिस थाना कोटखाई में पंजीकृत अभियोग संख्या 60/2026, धारा 21, 29 ND&PS Act में दिनांक 03.07.2026 को तीन आरोपियों के कब्जे से 64 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद किया गया था।
मामले की जांच के दौरान पुलिस द्वारा Backward Linkage विकसित करते हुए सप्लाई नेटवर्क की कड़ियों का पता लगाया गया। जांच में आरोपी अमित महेव, निवासी बिलासपुर, को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद सप्लाई नेटवर्क की तीसरी कड़ी तक पहुंचते हुए आरोपी कोमलप्रीत सिंह उर्फ लाडी, निवासी मोगा, पंजाब, को जालंधर से गिरफ्तार किया गया।
दोनों आरोपियों की ओर से दायर जमानत याचिकाओं का पुलिस द्वारा प्रभावी ढंग से विरोध किया गया तथा आरोपियों की भूमिका, सप्लाई नेटवर्क में उनकी कड़ी और जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रभावी न्यायालयीन पैरवी के परिणामस्वरूप दिनांक 08.10.2026 को माननीय विशेष न्यायाधीश, Forests, शिमला द्वारा दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गईं।
शिमला पुलिस द्वारा नशा तस्करी के मामलों में केवल बरामदगी तक सीमित न रहते हुए Backward Linkage के माध्यम से सप्लाई नेटवर्क की आगे की कड़ियों की पहचान कर मुख्य सप्लायरों एवं नेटवर्क से जुड़े व्यक्तियों को कानून के दायरे में लाने तथा न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है।
