शिमला | बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से सेब की खरीद और बिक्री को लेकर बागवानों पर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। उन्होंने उन अफवाहों का खंडन किया, जिनमें कहा जा रहा है कि बागवानों को बगीचों में सेब बेचने पर जुर्माना लगेगा। मंत्री ने कहा कि बागवान अपना सेब चाहे तो मार्केट यार्ड में बेचें, सीधे आढ़तियों को बेचें या अपने बगीचों से ही बेचें, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है।मंत्री ने यह भी बताया कि बागवानों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए जो आढ़ती मार्केट यार्ड में काम कर रहे हैं या मार्केट यार्ड के बाहर शेड में काम कर रहे हैं, उन सभी को अपना लाइसेंस प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। जो आढ़ती सीधे बागवानों के बगीचे से सेब खरीदते हैं, उन्हें भी अपना सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त लाइसेंस दिखाना होगा। यह कदम बागवानों को ऐसे लोगों के जाल में फंसने से बचाने के लिए उठाया गया है जो बाद में भुगतान नहीं करते।
