शिमला, 3 अक्तूबर। चमियाना अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की सुविधा के लिए संजौली-ढली प्रतिबंधित मार्ग पर सुबह वाहनों की आवाजाही की व्यवस्था जारी रहेगी, लेकिन शाम के ट्रैफिक प्रतिबंध में बदलाव नहीं किया जाएगा। हिमाचल हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि शाम 4:45 से 6:30 बजे तक मार्ग को बंद रखने की मौजूदा व्यवस्था में फिलहाल बदलाव पर विचार नहीं किया जा रहा है।
मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने स्थानीय नागरिकों की आशंकाओं पर स्थिति स्पष्ट की। अदालत के पूर्व आदेश के अनुसार संजौली से टनल तक मार्ग सुबह 8:30 से 9:15 बजे तक हल्के वाहनों के लिए खुला रहेगा।
सुनवाई के दौरान चमियाना अस्पताल में ब्लड बैंक और लाइसेंस प्राप्त ब्लड स्टोरेज यूनिट की प्रगति पर विभाग से विस्तृत हलफनामा मांगा गया। वहीं, बिजली बोर्ड ने बताया कि अस्पताल मार्ग पर 22 केवी एचटी और एलटी लाइनों को भूमिगत आरसीसी डक्ट में डालने पर करीब 1.72 करोड़ रुपये खर्च होंगे। हाईकोर्ट ने संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर काम तेज करने के निर्देश दिए।
