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शिमला : हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार के वित्त विभाग ने पेंशनरों के लिए नए वेतन में भी पेंशन भत्ता देने की अधिसूचना जारी की है। यह संशोधित बेसिक पेंशन या बेसिक फेमिली पेंशन पर 65 साल में 5, 70 साल में 10 और 75 साल की उम्र में 15 फीसदी की दर से मिलेगा। इसे 1 अक्तूबर 2022 से दिया जाएगा। इस संबंध में राज्य मंत्रिमंडल ने पहले ही फैसला ले लिया था। शुक्रवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने इसे अधिसूचित कर दिया। पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों और राज्य संवर्ग से संबंध रखने वाले अखिल भारतीय सेवा से संबंधित पारिवारिक पेंशनभोगियों को उनकी संशोधित मूल पेंशन और मूल पारिवारिक पेंशन पर क्रमवार 5, 10 और 15 प्रतिशत पेंशन भत्ता मिलेगा। इससे 65 से 80 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 86,200 पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।

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