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शिमला | जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में युवती के अपहरण के विरोध में धरना-प्रदर्शन और शांति भंग करने के मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित पांवटा साहिब से विधायक सुखराम चौधरी को अंतरिम जमानत दी है। न्यायाधीश विरेंद्र सिंंह की अदालत ने इन सभी को पुलिस की जांच में सहयोग करने को कहा है। पुलिस ने इनके खिलाफ बीएनएस की धारा 299, 132, 191 (2), 190, 191 (3), 351 (2), 121 (1) और 109 के तहत माजरा थाने में 13 जून को एफआईआर दर्ज की है। मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी।

बता दें कि माजरा थाना के तहत एक युवती के कथित अपहरण के मामले के बाद शुक्रवार को सैकड़ों लोगों ने विशेष समुदाय के लड़के के गांव की तरफ रैली निकाली थी। इलाके में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए उपायुक्त ने आसपास के पांच गांवों में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी थी। इसके तहत इलाके में पांच से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध था। शनिवार को बिंदल के नेतृत्व में लोगों ने एक समुदाय के खिलाफ धरना-प्रर्दशन किया। इस पर पुलिस ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बिंदल ,पांवटा के विधायक सुखराम चौधरी समेत 50 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसी को लेकर बिंदल सहित अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी।

 

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