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सोलन| ज़िला दण्डाधिकारी सोलन कृतिका कुलहरी ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 158-आर0 के तहत निहित प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवश्यक आदेश जारी किए हैं। मतदान क्षेत्र में व साथ लगते क्षेत्र में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ अथवा शराब बेचने पर 48 घंटे पूर्व से पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान होटल, भोजनालय, सरायं, दुकान या अन्य स्थान पर मादक पादर्थ बेचे नहीं जा सकेंगे। कृतिका कुलहरी ने कहा कि ज़िला सोलन में पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव के मतदान की तिथि 10 अगस्त, 2022 निर्धारित की गई है तथा परिणाम घोषित होने तक मतदान क्षेत्रों के लिए निर्धारित अवधि में ड्राई डे रहेगा।

ज़िला दण्डाधिकारी सोलन ने उप चुनावों के दृष्टिगत कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण करवाने के लिए अपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए कि मतगणना पूरी होने तक लाइसेंस प्राप्त हथियारों को ले जाने पर ज़िला सोलन के उप चुनाव से संबंधित क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि के दौरान प्रतिबंध के उल्लंघन में हथियार और गोला-बारूद ले जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर शस्त्र अधिनियम और दंड कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह आदेश सेना, अर्धसैनिक बल, राज्य पुलिस और होमगार्ड और केंद्रीय पुलिस पर लागू नहीं होंगे।

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