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बिलासपुर/ सीमा राव : आदर्श आचार संहिता के दौरान जिला में 50 हजार रुपये से अधिक नकदी साथ लेकर चलने पर पैन काड, बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट और विड्रोल कैश की कॉपी सहित पंजीकृत व्यापार संबंधित सर्टिफिकेट और विवाह या अन्य किसी आयोजन और हॉस्पिटल में ऑपरेशन से संबंधित दस्तावेज की आवश्यकता होगी। फ्लाइंग स्क्वॉड द्वारा जब्ती से बचने के लिए ऐसी नकदी के स्रोत और अंतिम उपयोग को दिखाने के लिए प्रासंगिक दस्तावेज की आवश्यकता होगी। यह आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी पंकज राय ने आज जारी किए।
उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के दौरान धन-बल का इस्तेमाल रोकने के लिए यह कदम उठाया जाता है। उन्होंने बताया कि यदि किसी उम्मीदवार, पार्टी कार्यकर्ता व एजेंट के पास 50,000 से अधिक का नगद या पोस्टर, चुनाव सामग्री या किसी भी प्रकार का ड्रग्स, शराब, हथियार या उपहार चेकिंग के दौरान पाया जाता है और जिनकी कीमत 10 हजार रुपए से अधिक और जिसका इस्तेमाल मतदाताओं को लुभाने के लिए किए जाने की संभावना है या किसी अन्य अवैध वस्तु वाहन में पाया जाता है तो फ्लाइंग स्क्वायड दारा जब्त किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त यदि कोई स्टार प्रचारक 1 लाख रुपये तक नकद ले जा रहा है और अपने निजी इस्तेमाल के लिए, या किसी पार्टी के पदाधिकारी के पास है तो उस राशि का अंतिम उपयोग बताते हुए पार्टी के कोषाध्यक्ष से प्रमाण पत्र के साथ नकद के साथ रखेंगे तो एसएसटी में अधिकारी प्रमाण पत्र की एक प्रति अपने पास रखेंगे तब नकदी को जब्त नहीं किया जाएगा।

इसी प्रकार वाहन में 10 लाख से अधिक की नकदी पाई जाती है और किसी भी उम्मीदवार या एजेंट या पार्टी के पदाधिकारी के साथ किसी अपराध या जुड़ाव का कोई संदेह नहीं है, तो एसएसटी दारा नकद जब्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए आयकर विभाग को सूचित किया जाएगा और आयकर कानूनों के तहत आवश्यक कार्रवाई होगी
आदर्श आचार संहिता के दौरान जिला बिलासपुर के तहत किसी भी नकद व अन्य वस्तु जब्त की जाती है, उस मामले में संबंधित व्यक्ति इस तरह की जब्ती से सात दिनों के भीतर संबंधित शिकायत के निवारण के लिए वह निगरानी प्रकोष्ठ अधिकारी अतिरिक्त उपायुक्त, बिलासपुर या संयुक्त आयकर निदेशक से अपील कर सकते हैं।

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