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नई दिल्ली। देश भर में कोरोना महामारी तेजी से फैलती जा रही है. अब भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 35,365 हो गई है. इनमें अब तक 1152 लोगों की जान भी जा चुकी है. इसे देखते हुए एक बार फिर देशव्यापी लॉकडाउन को दो हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है. इस तरह अब देश भर में 17 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा. वहीं, लॉकडाउन की सीमा बढ़ाने के साथ गृह मंत्रालय ने कुछ निर्देश भी जारी किए हैं.

नई गाइडलाइंस में लोगों की भलाई और सुरक्षा के भी कुछ उपाय बताए गए हैं. इसके तहत सभी क्षेत्रों में 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, अस्वस्थ व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे को घर पर ही रहने को कहा गया है. अगर बहुत जरूरी हो या स्वास्थ्य प्रयोजनों से ही घर से निकलने के आदेश हैं.

वहीं, सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए आने-जाने पर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच पाबंदी रहेगी. स्थानीय प्राधिकरण, इसके लिए सीआरपीसी की धारा 144 के तहत कानून के उपयुक्त प्रावधानों जैसे निषेधात्मक आदेश (कर्फ्यू) के तहत आदेश जारी करेंगे और इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे.

सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सुरक्षा सावधानी के साथ रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में ओपीडी और मेडिकल क्लीनिक खोलने की अनुमति दी जाएगी. हालांकि, कंटेनमेंट के अंदर ओपीडी और मेडिकल क्लीनिक खोलने की अनुमति नहीं होगी.

कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है. हालांकि लॉकडाउन को अब दो हफ्तों के लिए बढ़ाकर 17 मई तक लागू कर दिया गया है. हालांकि इस बार बढ़ाए गए लॉकडाउन में कई रियायतें भी दी गई है. इनमें शराब की बिक्री को भी मंजूरी दी गई है.

लॉकडाउन 3.0 में सभी जोन में शराब की अनुमति दी गई है. इसके साथ ही पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू को बेचने की इजाजत भी दी गई है. हालांकि सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी. साथ ही शराब आदि की बिक्री सिर्फ एकल दुकानों पर ही की जा सकेगी.

हालांकि फिलहाल शराब की बिक्री मॉल्स और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं की जा सकेगी. यहां शराब की बिक्री पर पाबंदी जा रहेगी. वहीं शराब, पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू का सार्वजनिक जगहों पर सेवन नहीं किया जा सकेगा. सार्वजनिक जगहों पर इनका सेवन करने पर रोक रहेगी.

साथ ही जो दुकानें शराब-पान मसाले की बिक्री कर रही हैं, वो ये सुनिश्चित करेंगी कि लोगों के बीच में 6 फीट की दूरी रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाए. साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा कि एक वक्त में दुकान पर पांच से ज्यादा लोग न हों.

वैसे तो 3 मई को लॉकडाउन की अवधि पूरी हो रही थी लेकिन एक बार फिर इसे दो हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है. मतलब ये कि अब 17 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा. इस संबंध में गृह मंत्रालय ने एक गाइडलाइन भी जारी कर दी है. गाइडलाइन के मुताबिक इस बार के लॉकडाउन में कुछ छूट भी दी गई है. गाइडलाइन में देशभर को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोनों में बांटा जा रहा है.

– ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की छूट दे दी गई है. दफ्तर और फैक्ट्रियों को शर्तों के साथ शुरू करने की इजाजत दी गई है. उदाहरण के लिए इन दफ्तरों और फैक्ट्रियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा. इसके अलावा कार्यस्थल को समय- समय पर सैनेटाइज करना होगा.

– यहां स्पष्ट कर दें कि ये राहत सिर्फ ग्रीन जोन के इलाकों के लिए है. आपको बता दें कि जिन जिलों में पिछले 21 दिनों से कोरोना वायरस के संक्रमण का एक भी मामला नहीं आता है, उन्हें ग्रीन जोन घोषित कर दिया जाता है.

-गाइडलाइन में कहा गया है कि रेड जोन में बड़ी संख्या में अन्य गतिविधियों की अनुमति होगी. ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां, जिनमें मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईंट-भट्टे शामिल हैं, इनको अनुमति दी गई है.

देश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 14 दिनों के और बढ़ा दिया है. 17 मई तक देशव्यापी लॉकडाउन जारी रहेगा. लॉकडाउन के बावजूद लगातार बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है.

देश में यातायात की सारी सुविधाएं पहले की तरह ही बंद रहेंगी. ट्रेन और प्लेन सेवाएं नहीं शुरू की जाएंगी. मेट्रो सेवाओं को भी बंद रखा जाएगा. किसी भी तरह के मॉल और सिनेमा हॉल में भीड़ नहीं इकट्ठा होगी, मॉल और सिनेमा हॉल को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है.

देश में कुछ सेक्टर ग्रीन जोन में आने के बावजूद भी बंद रहेंगे. हवाई यात्रा, रेल, मेट्रो और राज्य के भीतर परिवहन पर लगी पाबंदी जारी रहेगी. ये पाबंदियां संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए लगाई गई हैं. स्कूल, कॉलेज, संस्थान, हॉस्पिटैलिटी सर्विस, होटल और रेस्त्रां भी बंद रहेंगे.लोगों के सामूहिक स्थल पर बड़ी संख्या में जुटने पर बैन चालू रहेगा. लोगों को सोशस डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और सामूहिक आयोजनों से हर हाल में बचना होगा. सरकारी निर्देश के मुताबिक जिम और स्पोर्ट क्लब भी नहीं खोले जा सकेंगे. किसी भी तरह के राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी. धार्मिक स्थलों पर भी बैन जारी रहेगा.

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