शिमला: हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के चलते इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के बाद प्रदेश सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए नियमों में थोड़ा बदलाव किया है. सरकार के नए दिशानिर्देश के बाद बाहरी राज्यों के लोगों को अभी भी प्रदेश की सीमाओं पर प्रवेश करने से पूर्व अपना पंजीकरण करवाना जरुरी है.
एंट्री के लिए मिलेगा एक्नॉलेजमेंट कार्ड
पंजीकरण करने के बाद ही बाहरी राज्यों के लोगों को एक्नॉलेजमेंट कार्ड दिया जाएगा, जिसके बाद व्यक्ति सीमाओं के भीतर प्रवेश कर पाएगा. सीमाओं के भीतर प्रवेश करने से पूर्व सम्बंधित व्यक्ति को अब 96 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना भी जरुरी है पहले यह रिपोर्ट 72 घंटे पहले की दिखाई जा सकती थी.इसके अलावा 10 साल से कम आयु वर्ग के बच्चों को इसमें पूरी तरह से छूट दी गई है.
