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शिमला। पुलिस नशा तस्करी के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। अब कार्रवाई केवल नशा तस्करों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि आदतन नशा आपूर्तिकर्ताओं को नशे का कारोबार करने से रोकने और उन्हें समाज से दूर रखने के लिए निवारक कार्रवाई भी की जा रही है। इसी कड़ी में PIT-NDPS अधिनियम, 1988 के तहत आदतन नशा तस्करों को निरुद्ध किया जा रहा है।पुलिस थाना संजौली द्वारा सौरभ, निवासी गांव मधान, तहसील ठियोग, जिला शिमला को दिनांक 02 नवंबर 2026 को PIT-NDPS अधिनियम की धारा 3(1) के तहत प्राप्त निरोध आदेश के अनुपालन में निरुद्ध किया गया है। आरोपी के विरुद्ध NDPS अधिनियम के तहत दो मामले दर्ज हैं। वर्ष 2023 में पुलिस थाना ढली में दर्ज अभियोग संख्या 153/2023 में 7.60 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद हुआ था, जबकि वर्ष 2026 में पुलिस थाना संजौली में दर्ज अभियोग संख्या 35/2026 में 8.780 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद हुआ था।
आरोपी की गतिविधियों से संबंधित खुफिया सूचनाओं और रिपोर्टों के आधार पर निरोध का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी को भेजा गया था। निरोध आदेश प्राप्त होने के बाद दिनांक 01-11-26 को आरोपी को निरुद्ध कर आदेशानुसार मॉडल सेंट्रल जेल, कंडा भेजा जा रहा है।शिमला पुलिस ने वर्ष 2026 में अब तक PIT-NDPS अधिनियम के तहत 43 नशा तस्करों को निरुद्ध किया है, जबकि वर्ष 2025 में 3 और वर्ष 2024 में एक भी व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत निरुद्ध नहीं किया गया था। यह वृद्धि नशा तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए शिमला पुलिस की सक्रियता और प्रभावी रणनीति को दर्शाती है।

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