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शिमला। पुलिस थाना बालूगंज, शिमला में दर्ज अभियोग संख्या 14/2022 दिनांक 07.01.2022, अधीन धारा 21, 29 ND&PS Act के तहत आरोपी मनोज कुमार, निवासी रोहड़ू, जिला शिमला के कब्जे से 24 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया गया था।

उक्त मामले में माननीय विशेष न्यायाधीश, शिमला की अदालत ने दिनांक 16.10.2026 को मनोज कुमार को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹25,000 जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

मामले में पुलिस द्वारा प्रभावी अन्वेषण कर आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए गए तथा न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप एक आरोपी को दोषसिद्ध कर सजा सुनाई गई।

शिमला पुलिस नशा तस्करी के विरुद्ध निरंतर सख्त कार्रवाई करने तथा ऐसे मामलों में साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी न्यायिक पैरवी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

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